Equity से private credit में जाना, निराश करने वाले manager को हटाना, ब्याज चक्र के बाद फिर से संतुलन: हर बार कुछ बेचा जाता है। भारतीय निवासी के लिए विदेशी शेयरों और fund units पर 24 महीने बाद 12.5 प्रतिशत LTCG (धारा 112(1)(a)), उससे पहले slab; private credit का ब्याज और hedge fund का वितरण वैसे भी slab पर, लगभग 39 प्रतिशत तक। कर portfolio से तब निकलता है जब पैसा दोबारा काम पर लगने वाला था।
निवेश बीमाकर्ता के हैं, पॉलिसी को cover करने वाली अलग निधि में। परिवार basket और profile में से चुनता है, basket बदल सकता है, manager सुझा सकता है, और बीमाकर्ता custodian बदल सकता है। अनुबंध और प्रीमियम नहीं बदलते, और कर योग्य आय सरेंडर पर ही बनती है, क्योंकि धारा 56(2)(xiii) और धारा 45(1B) "प्राप्त राशि" पर कर लगाती हैं और बीमाकर्ता द्वारा किया गया पुनर्आवंटन पॉलिसीधारक की प्राप्ति नहीं है।
पॉलिसीधारक रणनीति और manager चुनता है, व्यक्तिगत सौदे नहीं। भारत में इसका कोई औपचारिक "investor control" सिद्धांत नहीं है; यह जारी करने वाले क्षेत्राधिकार का ढाँचागत नियम है और US persons के लिए अमेरिकी कानून का। मौजूदा प्रतिभूतियों से प्रीमियम भरना भारतीय निवासी के लिए धारा 2(47) का transfer है, कर योग्य, और FEMA में वैसे भी अनुमत नहीं। बीमाकर्ता बदलना सरेंडर है: कोई तटस्थ हस्तांतरण नहीं, और भारतीय निवासी नई विदेशी पॉलिसी RBI अनुमति के बिना ले ही नहीं सकता। और यह सब तभी, जब पॉलिसी NRI रहते हुए ली गई हो (FEMA 12(R) Reg. 4(ii))।
Mandate रद्द, positions बेची गईं। पाँच वर्षों का संचित लाभ भारतीय निवासी (ROR) की विश्वव्यापी आय है: 12.5 प्रतिशत LTCG, या fund units 24 महीने से पहले बेचे गए हों तो slab। जो बचता है वह नए manager के पास कम आधार से शुरू होता है।
परिवार दूसरा manager सुझाता है, और बीमाकर्ता, जो basket के निवेश तय करता है, उसे उसी dedicated fund के लिए नियुक्त करता है। अनुबंध और प्रीमियम वही; कोई सरेंडर नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, कोई कर योग्य घटना नहीं। पूरी पूंजी काम करती रहती है।
Equity portfolio बेचा गया: लाभ पर 12.5 प्रतिशत या slab। फिर private credit का ब्याज हर वर्ष slab दर पर, लगभग 39 प्रतिशत, चाहे वह वितरित हो या fund में जमा; यही वह आय है जिस पर स्थगन सबसे अधिक मूल्यवान है।
पॉलिसीधारक अनुबंध में नामित दूसरा basket चुनता है या dedicated fund का दूसरा जोखिम-profile माँगता है, जिसे बीमाकर्ता लागू करता है। पॉलिसीधारक के नाम पर कुछ realise नहीं होता, और private credit का ब्याज पॉलिसी के भीतर बिना वार्षिक slab कर के जमा होता है। कर सरेंडर पर, प्राप्ति में से प्रीमियम घटाकर।
परिवार portfolio अपने नाम पर रखता है। बिक्री तक कुछ नहीं होता; भारतीय निवासी के लिए लाभ realisation पर ही कर योग्य है।
संचित लाभ वाली प्रतिभूतियाँ बीमाकर्ता को प्रीमियम के रूप में देना धारा 2(47) का transfer है: भारतीय निवासी के लिए पूरा संचित लाभ अभी कर योग्य। और FEMA में निवासी विदेशी प्रीमियम भर ही नहीं सकता। NRI के लिए यह मेज़बान देश का प्रश्न है: UAE में शून्य, सिंगापुर में पूंजीगत लाभ पर कर नहीं, UK में CGT। NRI का यही क्षण है: लौटने से पहले, विदेश में। पूरा क्रम NRI portfolio का PPLI में स्थानांतरण में।
दे सकते हैं। हर लाभ वाली बिक्री पर कर, पर कोई विवाद नहीं कि portfolio आपका है और हर निवेश आप तय करते हैं।
जो पॉलिसीधारक व्यक्तिगत प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री तय करे, वह बीमा अनुबंध को अपना portfolio बना देता है। भारत में इस पर कोई औपचारिक सिद्धांत नहीं है, पर लक्ज़मबर्ग, सिंगापुर या बरमूडा का बीमाकर्ता अनुबंध में यह अधिकार देता ही नहीं, और US person के लिए अमेरिकी investor control नियम पॉलिसी की कर-स्थिति समाप्त कर देते हैं। लाभ इसी पर टिका है कि पैसा आप नहीं चलाते।
Portfolio एक custodian से दूसरे में ले जाना बिक्री नहीं है। खरीद-मूल्य साथ जाता है; कोई कर योग्य घटना नहीं।
विदेशी पॉलिसियों के बीच कोई तटस्थ हस्तांतरण नहीं: कोई नियम मूल्य और आरंभ-तिथि एक पॉलिसी से दूसरी में नहीं ले जाता। बीमाकर्ता बदलना यानी सरेंडर, प्राप्ति में से प्रीमियम घटाकर slab दर पर कर (धारा 56(2)(xiii)), और नया प्रीमियम। भारत लौट चुके परिवार के लिए नई विदेशी पॉलिसी FEMA Reg. 4 की RBI अनुमति माँगती है। ₹ 10 करोड़, 6 प्रतिशत, दस वर्ष: नीचे के कैलकुलेटर की धारणाओं पर सरेंडर की कीमत लगभग ₹ 2.7 करोड़।
दुबई का परिवार ₹ 25 करोड़ के सीधे portfolio के साथ मुंबई लौटता है। RNOR के 2 से 3 वर्षों के बाद ROR: हर बिक्री, हर ब्याज और हर dividend भारत में कर योग्य, हर खाता Schedule FA में।
विदेश में रहते हुए portfolio बेचकर (UAE में कर शून्य) पॉलिसी को नकद प्रीमियम दिया जाता है। लौटने के बाद पॉलिसी Reg. 4(ii) के अंतर्गत रखी जाती है, भीतर के हर पुनर्आवंटन पर कर नहीं, Schedule FA में एक पंक्ति। कर तभी जब राशि प्राप्त हो, और मृत्यु पर कर-मुक्त। यह इस पृष्ठ का मुख्य पाठक है।
| पॉलिसी के बाहर अंतिम मूल्य, अंतिम बिक्री के कर से पहले | |
| अंतिम बिक्री का कर, पॉलिसी के बाहर | |
| पॉलिसी के बाहर शुद्ध अंतिम संपत्ति | |
| पॉलिसी में अंतिम मूल्य, सरेंडर से पहले (वार्षिक लागत के बाद) | |
| सरेंडर पर कर: दर गुणा (अंतिम मूल्य घटा प्रीमियम) | |
| पॉलिसी में शुद्ध अंतिम संपत्ति | |
| अंतर, पॉलिसी के पक्ष में | |
| दिए गए वर्ष में बीमाकर्ता बदलना: सरेंडर का कर |