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India-Mauritius DTAA में PPT लागू: Mauritius के रास्ते भारत में निवेश करने वाले परिवारों के लिए नई कसौटी

19 अक्टूबर 2026 · 3 मिनट पढ़ने का समय · लेखक:

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 13 अक्टूबर 2026 को Notification No. 135/2026 [S.O. 5611(E)] जारी कर भारत और Mauritius के दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन करने वाले Protocol को अधिसूचित किया, जिस पर 7 मार्च 2024 को Port Louis में हस्ताक्षर हुए थे।

Article 3(1) के तहत Protocol उस तारीख से लागू होता है जिस दिन दोनों देशों में से बाद वाला देश अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने की सूचना देता है। अधिसूचना के अनुसार यह तारीख 10 अगस्त 2026 थी। नियम उसी दिन से प्रभावी है; अक्टूबर की अधिसूचना भारत में इसे लागू करने की औपचारिक घोषणा है।

Protocol में क्या बदला

प्रस्तावना (preamble) अब कहती है कि treaty से tax evasion या avoidance के ज़रिये शून्य या कम tax के अवसर न बनें, तीसरे देशों के निवासियों के लिए treaty shopping से भी नहीं।

मुख्य बदलाव नया Article 27B ("Entitlement to Benefits") है, यानी Principal Purpose Test (PPT): सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अगर यह मानना उचित हो कि किसी arrangement या transaction का एक प्रमुख उद्देश्य treaty का लाभ लेना था और उसी से सीधे या परोक्ष रूप से लाभ मिला, तो लाभ नहीं मिलेगा, जब तक यह साबित न हो कि उसे देना संबंधित प्रावधानों के उद्देश्य के अनुरूप है।

Article 3(2) के अनुसार ये प्रावधान entry into force से लागू हैं, चाहे tax किसी भी वर्ष से जुड़ा हो। CBDT के 21 जनवरी 2025 के Circular No. 01/2025 के अनुसार India-Mauritius DTAA के grandfathering प्रावधान (1 अप्रैल 2017 से पहले खरीदे गए shares के capital gains) PPT से बाहर रहकर DTAA की अपनी शर्तों से चलते हैं। यह स्पष्टीकरण सिर्फ़ PPT का है; इसे दूसरे anti-abuse नियमों या beneficial owner (आय के असली हक़दार) की जाँच से आम छूट नहीं माना जा सकता।

किन परिवारों को ढाँचा दोबारा देखना होगा

सबसे सीधा असर उन परिवारों, family offices और NRIs पर है जो Mauritius की holding company या fund के ज़रिये भारत में निवेश करते हैं, खासकर जहाँ ढाँचे के beneficial owner तीसरे देशों के निवासी हैं। जाँच सभी तथ्यों पर होगी, इसलिए entity की Mauritius tax residency अपने आप निर्णायक नहीं रहती और ढाँचे के व्यावसायिक कारणों का लिखित रिकॉर्ड अब ज़्यादा मायने रखेगा।

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विदेशी बीमा policy इसका जवाब नहीं

यह Protocol विदेशी life insurance policy को कोई नया फायदा नहीं देता। Policy के भीतर की संपत्ति अगर Mauritius के किसी fund, company या insurer के ज़रिये भारत में लगी है, तो treaty का लाभ वही entity माँगती है, और उसकी पात्रता व PPT का असर उसी के तथ्यों पर जाँचा जाएगा। ऊपर insurance wrapper होने से लाभ न अपने आप पक्का होता है, न अपने आप खारिज।

भारत में resident व्यक्ति FEMA (Insurance) Regulations 2015 के Regulation 4 के तहत विदेशी insurer की life insurance policy RBI की specific या general permission से ही ले या रख सकता है। RBI की Liberalised Remittance Scheme (LRS) Master Direction में गिनाई गई मदों में life insurance premium नहीं है, और LRS की सीमा अपने आप policy खरीदने की अनुमति नहीं है। Policy और premium payment, दोनों को FEMA और RBI permissions के तहत अलग से जाँचना होगा, जैसा हमने LRS और FEMA के तहत विदेशी बीमा की सीमाओं पर लिखा है।

पहले से विदेशी policy रखने वाले परिवार की स्थिति इस Protocol से नहीं बदलती। Non-resident रहते हुए ली गई policy Regulation 4(ii) के तहत भारत लौटने के बाद भी रखी जा सकती है, पर contract की शर्तें, premium का स्रोत और रकम की प्राप्ति मायने रखती हैं। मसलन, premium भारत से remittance करके भरा गया हो तो maturity या claim की रकम मिलने के सात दिन के भीतर banking channel से भारत लानी होती है।

Policy हो या न हो, असली परीक्षा नीचे के ढाँचे की है: जिस Mauritius entity के ज़रिये निवेश भारत आता है, उसके treaty दावों को grandfathering वाले मामलों के अलावा 10 अगस्त 2026 से PPT की कसौटी पार करनी है।

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, इसे tax या कानूनी सलाह न माना जाए।

स्रोत

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), Notification No. 135/2026, S.O. 5611(E), 13 अक्टूबर 2026, Protocol के पाठ सहित (incometaxindia.gov.in)
CBDT Circular No. 01/2025, 21 जनवरी 2025 (Webtel और TaxHeal पर प्रकाशित पाठ के अनुसार)
FEMA (Insurance) Regulations 2015, RBI Notification No. FEMA.12(R)/2015-RB, 29 दिसंबर 2015
RBI Master Direction, Liberalised Remittance Scheme (6 सितंबर 2024 तक अद्यतन)

Eldar Edmond Grady
लेखक के बारे में
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, PPLI.com

Eldar PPLI.com की रणनीति, शोध और साझेदारियों का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने 2020 में PPLI.com का अधिग्रहण किया और तब से प्राइवेट प्लेसमेंट लाइफ इंश्योरेंस पर काम कर रहे हैं।

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